राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जैसे पालतू पशुओं का बीमा कराकर पशुपालकों को पशु की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 40,000 रुपए तक का बीमा क्लेम प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और पशुधन के नुकसान की भरपाई करना है। मंगला पशु बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
Sponsored
Sponsored